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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2018 में होटल आईटीसी मौर्या के एक सलून में कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से बाल कटने पर एक महिला को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित किया है।
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